चलती ट्रेन में अगर आप बिना किसी सही वजह के चेन (जंजीर) खींच देते हैं तो आपको जुर्माना या फिर जेल हो सकती है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं ट्रेन में चेन (जंजीर) खींचने के क्या नियम है।
1- अगर कोई सहयात्री जिसकी उम्र 60 साल से अधिक है या फिर कोई बच्चा छूट जाए और ट्रेन चल दे तो आप ट्रेन की जंजीर खींच सकते हैं।
2- ट्रेन में आग लग जाए तो आप जंजीर खींच सकते हैं।
3- बुजुर्ग या दिव्यांग व्यक्तियों को ट्रेन में चढ़ने में वक्त लग रहा हो और ट्रेन चल दे तो आप ट्रेन की चेन खींच सकते हैं।
4- अचानक बोगी में किसी यात्री की तबीयत बिगड़ जाए जैसे- दौरा पड़ना या हार्ट अटैक आना।
5- ट्रेन में झपट मारी, चोरी या फिर डकैती की घटना हो जाए तो इस सिचुएशन में आप ट्रेन की चेन खींच सकते है। यह लीगल है और इसमें आपको किसी भी तरह का जुर्माना नहीं देना पड़ेगा।
पहले ट्रेन की बोगी की दीवारों पर हर तरफ चेन (जंजीर) दी जाती थी। लेकिन गलत इस्तेमाल होने के कारण रेलवे ने इनकी संख्या घटा दी है। अब इन्हें हर बोगी के केवल बीच में दिया जाता है। अलार्म वाली जंजीर ट्रेन के मेन ब्रेक पाइप से जुड़ी होती है। इस पाइप में हवा का दबाव होता है जिससे ट्रेन रफ्तार में चलती है। मगर चेन पुलिंग के वक्त यह हवा बाहर निकल जाती है। हवा के दबाव में आई कमी के कारण ट्रेन की स्पीड कम हो जाती है। जिसके बाद लोको पायलट ट्रेन को रोकता है।
ट्रेन में बिना वजह चेन खींचने की सजा-
इंडियन रेलवे एक्ट 1989 की धारा 140 के तहत अगर कोई यात्री या कोई दूसरा व्यक्ति बिना किसी जरूरी वजह के जंजीर का इस्तेमाल करता है या फिर रेलवे स्टाफ के काम में दखलअंदाजी करता है, तो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन यात्रियों और रेलवे स्टाफ के काम में बाधा डालने के चलते दोषी को 1 साल तक की सजा या 1 हजार रुपए तक का जुर्माना या फिर सजा और जुर्माना दोनों ही कर सकते हैं। किसी भी हालत में यह सजा पहली बार पकड़े जाने पर 500 रूपए के जुर्माने से, दूसरी बार या उससे ज्यादा बार पकड़े जाने पर 3 महीने की कैद से कम नहीं हो सकती है।
चेन खींचने पर अब काफी सख्ती की जा रही है। पहले हजार या पांच सौ रुपए का जुर्माना लेकर छोड़ दिया जाता था, लेकिन अब कोर्ट 10 हजार रुपए तक का जुर्माना लगा रही है। ऐसे कई सारे केस सामने आए हैं जिनमें कोर्ट ने 6 हजार रुपए से लेकर 10 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया है, बिना किसी वैलिड रीजन के चेन खींचने पर।
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