आजकल लगभग सभी घरों में पालतू जानवर पाले जाते हैं। कुछ लोग बहुत बड़े पशु प्रेमी होते हैं, उन्हें अपने घर में कुत्तों के साथ साथ कई तरह के जानवरों को पालना पसंद होता है तो वहीं कुछ लोग घर की सुरक्षा और अपराधियों को डराने व दूर रखने के लिए जानवर पालते हैं। पशु प्रेमी होना अच्छी बात है लेकिन आपको अपने पशु प्रेम के साथ यह भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि आपका पालतू जानवर किसी दूसरे व्यक्ति को न काट ले या किसी भी अन्य तरह का नुकसान न पहुंचा पाए। यदि आपका पालतू जानवर (जैसे-कुत्ता, बिल्ली आदि) किसी व्यक्ति को काट लेता है तो इन परिस्थितियों मे आप के खिलाफ पीड़ित व्यक्ति द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
आईपीसी की धारा 289 कहती है कि यदि आपका पालतू जानवर आपकी लापरवाही के कारण किसी दूसरे व्यक्ति को काट लेता है तो आईपीसी सेक्शन 289 के तहत आपके ऊपर एफ आई आर दर्ज हो सकती है। एक बार अगर आपके ऊपर एफ आई आर दर्ज हुई और यह साबित हो गया कि आपकी लापरवाही की वजह से आपके जानवर ने किसी व्यक्ति को काटा है तो आपको अधिकतम 6 माह का कारावास या 1000 रुपए का जुर्माना या फिर सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है।
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