कई बार ऐसा होता है कि आपकी पत्नी या प्रेमिका आपको सुसाइड करने की धमकी देती है और किसी ऐसे काम को करने के लिए बाध्य करती है जिसे करने के लिए आप कानूनन बाध्य नहीं है तो ऐसे मामलों में आपको कानूनन क्या करना चाहिए, आज के इस लेख में हम इसी विषय में बात करेंगे।
अगर आपकी पत्नी, प्रेमिका या फिर कोई भी दूसरा व्यक्ति आपको सुसाइड करने की धमकी देता है कोई भी ऐसा काम कराने के लिए जिसे करने के लिए आप कानूनन बाध्य नहीं है जैसे- अगर आपकी वाइफ आपसे कहती है कि मुझे गहने दिलवाइए या फिर मुझे अलग घर दिलवाइए वरना मैं सुसाइड कर लूंगी या फिर आपकी प्रेमिका आपसे कहती है मुझसे शादी करो नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगी, तो यह सब क्रिमिनल इंटिमिडेशन में आता है और इसके लिए आप पुलिस स्टेशन में जाकर उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं।
भारतीय दंड संहिता की धारा 503 कहती है कि अगर कोई भी व्यक्ति आपको सुसाइड करने की धमकी देता है तो आप उसके खिलाफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन यानी आपराधिक धमकी देने का केस दर्ज करवा सकते हैं। मामला साबित होने पर दोषी व्यक्ति को 2 साल तक की सजा या जुर्माना या फिर सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है। आपको अपने निकटतम थाने में एक एप्लीकेशन लिख कर शिकायत दर्ज करवानी चाहिए। एप्लीकेशन में घटना की पूरी जानकारी के साथ-साथ यह भी लिखा होना चाहिए कि आपकी पत्नी या गर्लफ्रेंड आपको सुसाइड करने की धमकी दे रही है और अगर वह सुसाइड कर लेती है तो उससे आपका कोई भी लेना देना नहीं होगा।
इसी तरह से शादी के बाद अगर कोई पत्नी धारा 498 के तहत आपके ऊपर केस करने की धमकी देती है और यह कहती है कि मैं आपके पूरे परिवार को जेल में डलवा दूंगी तो यह भी क्रिमिनल इंटिमिडेशन में आता है। इसके लिए भी आप अपनी पत्नी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर सकते है।
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