राफेल डील को लेकर अनिल अंबानी की मुश्किलें पहले ही बढ़ी हुई है इन सबके बीच अब एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी को तगड़ा झटका दिया है। एरिक्सन की ओर से दायर अदालत की अवमानना मामले में कोर्ट ने अनिल अंबानी और अन्य निदेशकों को दोषी करार दिया है। तो क्या है पूरा मामला आइए जानते हैं।
आज रिलायंस कम्युनिकेशन के प्रमुख अनिल अंबानी को बड़ा झटका लगा है। मामला एरिक्सन इंडिया की 550 करोड़ रुपए बकाया राशि से जुड़ा है। साल 2014 में एरिक्सन इंडिया ने आरकॉम यानी रिलायंस कम्युनिकेशन का टेलीकॉम नेटवर्क संभालने के लिए 7 साल का अनुबंध किया था। कंपनी का आरोप है कि आरकॉम ने 1500 करोड़ पर की बकाया रकम नहीं चुकाई। जिसके बाद एरिक्सन ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की मुंबई पीठ में याचिका दायर करके आरकॉम की बिक्री द्वारा उसकी बकाया रकम चुकाने की गुजारिश की थी। इसके बाद लॉ ट्रिब्यूनल ने दोनों कंपनी के बीच सेटेलमेंट के तहत आरकॉम को आदेश दिया था कि वह पिछले साल 30 सितंबर तक एरिक्सन इंडिया को 550 करोड रुपए का भुगतान करें, लेकिन आरकॉम ने ऐसा नहीं किया। जिसके बाद एरिक्सन ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना का मामला दर्ज कराया था।
इस मामले में पिछली सुनवाई में एरिक्सन ने आरकॉम पर आरोप लगाया था कि वह जानबूझकर पैसा नहीं दे रही है उसके पास राफेल के लिए तो पैसा है पर हमारी बकाया रकम देने के लिए नहीं। इस पर रिलायंस की तरफ से सफाई दी गई थी कि जियो के साथ सौदा नहीं हो पाने के कारण वह पैसा नहीं चुका पा रहे हैं। इस मामले पर कोर्ट ने 13 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज इस पर फैसला देते हुए कोर्ट द्वारा रिलायंस को अदालत की अवमानना का दोषी पाया है और उस पर 1 करोड रुपए का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही कोर्ट ने अनिल अंबानी को निर्देश दिया है कि वह 4 हफ्ते के भीतर 453 करोड रुपए एरिक्सन को भुगतान करें। ऐसा ना करने की स्थिति में उन्हें 3 माह की सजा भी भुगतनी होगी।
आज रिलायंस कम्युनिकेशन के प्रमुख अनिल अंबानी को बड़ा झटका लगा है। मामला एरिक्सन इंडिया की 550 करोड़ रुपए बकाया राशि से जुड़ा है। साल 2014 में एरिक्सन इंडिया ने आरकॉम यानी रिलायंस कम्युनिकेशन का टेलीकॉम नेटवर्क संभालने के लिए 7 साल का अनुबंध किया था। कंपनी का आरोप है कि आरकॉम ने 1500 करोड़ पर की बकाया रकम नहीं चुकाई। जिसके बाद एरिक्सन ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की मुंबई पीठ में याचिका दायर करके आरकॉम की बिक्री द्वारा उसकी बकाया रकम चुकाने की गुजारिश की थी। इसके बाद लॉ ट्रिब्यूनल ने दोनों कंपनी के बीच सेटेलमेंट के तहत आरकॉम को आदेश दिया था कि वह पिछले साल 30 सितंबर तक एरिक्सन इंडिया को 550 करोड रुपए का भुगतान करें, लेकिन आरकॉम ने ऐसा नहीं किया। जिसके बाद एरिक्सन ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना का मामला दर्ज कराया था।
इस मामले में पिछली सुनवाई में एरिक्सन ने आरकॉम पर आरोप लगाया था कि वह जानबूझकर पैसा नहीं दे रही है उसके पास राफेल के लिए तो पैसा है पर हमारी बकाया रकम देने के लिए नहीं। इस पर रिलायंस की तरफ से सफाई दी गई थी कि जियो के साथ सौदा नहीं हो पाने के कारण वह पैसा नहीं चुका पा रहे हैं। इस मामले पर कोर्ट ने 13 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज इस पर फैसला देते हुए कोर्ट द्वारा रिलायंस को अदालत की अवमानना का दोषी पाया है और उस पर 1 करोड रुपए का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही कोर्ट ने अनिल अंबानी को निर्देश दिया है कि वह 4 हफ्ते के भीतर 453 करोड रुपए एरिक्सन को भुगतान करें। ऐसा ना करने की स्थिति में उन्हें 3 माह की सजा भी भुगतनी होगी।
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