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Thursday, January 17, 2019

मुंबई में डांस बार पर लगी पाबंदी हटी, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला


मुंबई में डांस बार (dance bar) के ऊपर लगे ताले खुलेंगे या नहीं इस पर आज सुप्रीम कोर्ट (supreme court) ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ डांस बार को खोलने की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के 2016 के कानून को संशोधन अनुमति दे दी है। दरअसल महाराष्ट्र में राज्य सरकार ने डांस बार पर रोक लगा रखी थी लेकिन साल 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की लगाई पाबन्दी को हटा दिया था मगर उसके बाद राज्य सरकार ने नए लाइसेंस (license) देने के लिए नियम कड़े कर दिए थे।


 जिसके बाद बार मालिकों ने शिकायत की थी की लाइसेंस रिन्यू नहीं हो पा रहे है। सरकार के इस कदम को इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ( Indian Hotel and Restaurant Association) ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था की अपनी जीविका कमाने का अधिकार सभी को है और ये राज्य सरकार की जिमेदारी है की वह सभी के हितो का ख्याल रखें। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अहम फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के 2016 के लागू किए कानून को संशोधन के साथ मंजूरी दे दी है।


सुप्रीम कोर्ट (supreme court) के आदेश के बाद मुंबई में डांस बार में शाम 6:00 बजे से 11:30 बजे तक खुल सकेंगे। कोर्ट ने कहा कि डांसर को टिप (Tip) दी जा सकती है लेकिन उन पर पैसे नहीं फेंके जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने सीसीटीवी कैमरा लगाने और अच्छे लोगों को ही लाइसेंस देने की शर्त को भी खत्म कर दिया है। अदालत ने कहा कि मुंबई के डांस बार में सीसीटीवी कैमरा की कोई जरुरत नहीं है क्योंकि ये लोगो की प्राइवेसी का उल्लंघन करते हैं। कोर्ट ने कहा कि डांस बार पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है लेकिन कुछ पाबन्दी जरूर लगायी जा सकती है।

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